उत्तर प्रदेश

यूपी के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने दी ये जानकारी

UP Excise Policy: उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने वित्त साल 2025-26 के लिए नयी आबकारी नीति को स्वीकृति दे दी है. नयी नीति के अनुसार अब राज्य में ई-लॉटरी के जरिए ही शराब की सभी दुकानों का व्यवस्थापन किया जाएगा. प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बुधवार शाम हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस निर्णय की जानकारी देते हुए गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस में बोला कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने वित्त साल 2025-26 की आबकारी नीति को स्वीकृति दे दी है.
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एक आवेदक को नहीं मिलेंगी 2 से अधिक दुकानें

इस नीति में सबसे बड़ा निर्णय ये लिया गया है कि इस वर्ष ई-लॉटरी के जरिए प्रदेश की सभी देसी शराब की दुकानों, कंपोजिट दुकानों, मॉडल शॉप्स और भांग की दुकानों के व्यवस्थापन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि लॉटरी सिस्टम में एक आवेदक को केवल एक ही बार आवेदन करने का मौका मिलेगा और राज्य में एक आवेदक को 2 से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जाएंगी.

5 कैटेगरी में बांटी गई प्रोसेसिंग फीस

अग्रवाल ने कहा कि लॉटरी सिस्टम लागू किया जा रहा है, इसलिए प्रोसेसिंग फीस को भी 5 भिन्न-भिन्न कैटेगरी में बांटा गया है. पहली कैटेगरी में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और कानपुर के नगर निगम एरिया और उनके चारों तरफ 3 किलोमीटर का एरिया शामिल होगा. प्रोसेसिंग फीस के तौर पर देसी शराब की दुकान के लिए 65 हजार रुपये, कंपोजिट दुकान के लिये 90 हजार रुपये, मॉडल शॉप्स के लिए 1 लाख रुपये और भांग की दुकान के लिए 25 हजार रुपये की फीस तय की गई है.

उन्होंने कहा कि दूसरी कैटगरी में पहली कैटेगरी में शामिल शहरों को छोड़कर बाकी जो बड़े शहर बचते हैं उनमें और उनके चारों तरफ 3 किलोमीटर में शराब की दुकानों (देसी शराब, कंपोजिट दुकान, मॉडल शॉप्स और भांग की दुकान) के लिए क्रमश: 60 हजार रुपये, 85 हजार रुपये, 90 हजार रुपये और 25 हजार रुपये प्रोसेसिंग फीस तय की गई है.

तीसरी कैटेगरी में सभी नगर पालिका क्षेत्रों और उनके चारों तरफ 3 किलोमीटर के इलाकों को शामिल किया गया है. इनमें देसी शराब, कंपोजिट दुकान, मॉडल शॉप्स और भांग की दुकान के लिए क्रमश: 50 हजार रुपये, 75 हजार, 80 हजार और 25 हजार रुपये प्रोसेसिंग फीस तय की गई है. आबकारी मंत्री ने कहा कि चौथी कैटेगरी में नगर पंचायत की सीमा और उसके चारों तरफ तीन किलोमीटर के इलाकों को शामिल किया गया है. इनमें प्रोसेसिंग फीस क्रमश: 45 हजार रुपये, 65 हजार रुपये, 70 हजार रुपये और 25 हजार रुपये रखी गई है.

पांचवीं कैटेगरी में ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल किया गया है. यहां देसी शराब, कंपोजिट दुकान, मॉडल शॉप्स और भांग की दुकान के लिए प्रोसेसिंग फीस क्रमश: 40 हजार रुपये, 55 हजार रुपये, 60 हजार रुपये और 25 हजार रुपये तय की गई है. उन्होंने कहा कि नयी नीति में कंपोजिट दुकान के रूप में एक नया मॉडल पेश किया गया है. कम्पोजिट दुकान का मतलब ये है कि भिन्न-भिन्न प्रकार की बियर और बाकी तरह की शराब की दुकानों को मिलाकर एक दुकान का स्वरूप दिया जाएगा.

एक ही दुकान पर मिलेंगी सभी शराब

ऐसा होने से ग्राहकों को एक ही दुकान पर सारी चीजें मौजूद हो जाएंगी. अग्रवाल ने कहा कि कंपोजिट दुकानों में एक प्रबंध ये भी की गई है कि यदि कहीं पर बियर की दुकान और विदेशी शराब की दुकान अगल-बगल हैं तो उन्हें एक साथ जोड़कर एक ही दुकान बना दी जाएगी. उन्होंने कहा कि नयी नीति में ये भी तय किया गया है कि यूपी के जिन किसानों से फल खरीदकर शराब बनाई जा रही है, उनकी हर जिला मुख्यालय पर एक शराब की दुकान व्यवस्थित कराई जाएगी, जिससे वे प्रोत्साहित हों.

60 मिलीलीटर और 90 मिलीलीटर के पैक में भी मौजूद होंगी प्रीमियम शराब

मंडल मुख्यालयों पर ऐसी दुकानों की लाइसेंस फीस 50 हजार रुपये और बाकी जिला मुख्यालयों पर 30 हजार रुपये तय की गई है. अग्रवाल ने कहा कि इस बार एक नयी प्रबंध के अनुसार रेगुलर कैटेगरी की विदेशी शराब की 90 मिलीलीटर का पैक भी मौजूद कराया जाएगा. इसके अतिरिक्त प्रीमियम कैटेगरी की विदेशी शराब के 60 मिलीलीटर और 90 मिलीलीटर के पैक भी मौजूद होंगे. साथ ही ये भी निर्णय लिया गया है कि शीशे की बोतल में आने वाली देशी शराब को अब टेट्रा पैक में मौजूद कराया जाएगा, क्योंकि टेट्रा पैक में मिलावट की आसार ना के बराबर होती है.

देशी शराब के मिनिमम गारंटी कोटा मे 10 फीसदी की बढ़ोतरी

उन्होंने कहा कि देशी शराब के मिनिमम गारंटी कोटा में पिछली बार की तरह इस बार भी 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. साथ ही वित्त साल 2025-26 में लाइसेंस फीस 254 रुपये प्रति ‘बल्क’ लीटर थी. उसे बढ़ाकर 260 रुपये प्रति ‘बल्क’ लीटर किया जा रहा है. इसके साथ-साथ ये भी निर्णय हुआ है कि शराब की दुकान के खुले रहने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक रहेगा.

 

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