UP News: अब घर के साथ दुकान खोलने में नहीं होगी कोई परेशानी, नक्शे से भी मिलेगी मुक्ति
UP News: यूपी गवर्नमेंट ने प्रदेशवासियों को भवन निर्माण में बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शहरी क्षेत्रों के लिए नयी भवन निर्माण उपविधियां और आदर्श जोनिंग रेगुलेशन-2025 को स्वीकृति दी गई। इसके अनुसार अब छोटे भूखंडों पर मकान या दुकान बनाने के लिए नक्शा पास कराना जरूरी नहीं रहेगा।

मकान के साथ दुकान खोलने की भी छूट
नई प्रबंध के अनुसार बड़े शहरों में 24 मीटर चौड़ी और छोटे शहरों में 18 मीटर चौड़ी सड़कों पर आवासीय भवनों के साथ दुकानें बनाने की अनुमति दी गई है। इससे लोगों को रोजगार और व्यापार के नए अवसर मिलेंगे।
भ्रष्टाचार से मिलेगी राहत
सरकार ने 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंड पर बिना नक्शा पास कराए निर्माण की सुविधा दी है। हालांकि, इसके लिए विकास प्राधिकरण में पंजीकरण कराना जरूरी होगा। इससे नक्शा पास कराने की जटिल प्रक्रिया और करप्शन से राहत मिलेगी।
ट्रस्ट बेस्ड अप्रूवल से प्रक्रिया आसान
जहां ले-आउट पहले से स्वीकृत है, वहां 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 200 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंडों के लिए औनलाइन नक्शा दाखिल करते ही उसे “ट्रस्ट बेस्ड अप्रूवल” मान लिया जाएगा। इससे भवन निर्माण में तेजी आएगी और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।
मिश्रित भूमि इस्तेमाल को मिलेगा बढ़ावा
नई नीति के अनुसार शहरों में मिश्रित भूमि इस्तेमाल (मल्टी यूज जोन) को बढ़ावा मिलेगा। इससे नागरिक सरलता से अपने घर के साथ व्यापारिक गतिविधियां भी संचालित कर सकेंगे। गवर्नमेंट का दावा है कि इस कदम से शहरी विकास में तेजी आएगी और छोटे निवेशकों को फायदा मिलेगा।

