सांसद मोहिब्बुल्लाह के खिलाफ भरण-पोषण के मामले में वारंट जारी
आगरा के पारिवारिक कोर्ट ने एक जरूरी आदेश में रामपुर के सांसद मोहिब्बुल्लाह के विरुद्ध भरण-पोषण के मुद्दे में वारंट जारी किया है. न्यायालय ने सांसद को रुमाना परवीन को भरण-पोषण के रूप में दस हजार मासिक राशि के साथ 5.30 लाख रुपये अदा करने का आदेश दिया है.

रामपुर से सपा के सांसद मोहिब्बुल्लाह के विरुद्ध एक स्त्री ने आगरा पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी. इल्जाम लगाया कि मोहिब्बुल्लाह ने उससे विवाह किया. इसके कुछ दिन बाद उसे घर से निकाल दिया.
पीड़िता रुमाना परवीन ने फर्जीवाड़ा समेत अन्य इल्जाम भी लगाए थे. इसके बाद पुलिस ने मुद्दे को परिवार परामर्श केंद्र भेजा. रुमाना ने कहा कि उनका विवाह 22 अक्तूबर 2012 को मोहिब्बुल्लाह से हुआ था. वह रामपुर के स्वार स्थित गांव रजानगर के रहने वाले हैं.
शादी के बाद उन्हें पता चला कि मोहिब्बुल्लाह पहले भी तीन विवाह कर चुके थे. सांसद बनने से पहले निर्वाचन आयोग के हलफनामे में मोहिब्बुल्लाह ने अपनी पांचवीं पत्नी के रूप में समरा नाज का नाम दर्शाया है. जो गैरकानूनी है.
आगरा के एक न्यायालय ने साफ किया है कि सांसद मोहिब्बुल्लाह 20 दिनों के भीतर भरण-पोषण की राशि का भुगतान करें.

