उत्तर प्रदेश

धान खरीद नीति को योगी कैबिनेट की मंजूरी, जानिए इस बार की खास बातें…

यूपी की योगी गवर्नमेंट ने धान क्रय नीति को मंजूर करते हुए खरीद की दरें तय कर दी हैं. धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति कुंतल रखा गया है. इसमें पिछली बार के मुकाबले 117 प्रति कुंतल की रेट से (5.36%) की वृद्धि की गई है. धान की मूल्य 2320 रुपये रखी गई है जबकि इसकी पिछले वर्ष रेट 2203 रुपये प्रति कुंतल रखी गई थी. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह खरीद एक अक्तूबर से और पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश में यह खरीद एक नवंबर से होगी. इस बार 70 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा गया है.

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खाद एवं रसद विभाग के इस प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट बाई सुर्कलेशन स्वीकृति दे दी गई. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, अलीगढ़, झांसी एवं लखनऊ सम्भाग के हरदोई, लखीमपुर और सीतापुर में धान क्रय की अवधि एक अक्तूबर 2024 से 31 जनवरी, 2025 तक होगी.

पूर्वी यूपी में चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज एवं लखनऊ सम्भाग के लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव में धान क्रय की अवधि एक नवम्बर, 2024 से 28 फरवरी, 2025 तक होगी. धान खरीद साल 2024-25 में एफपीओ-एफपीसी को मंडी परिषद से सम्बद्ध होकर धान क्रय की अनुमति प्रदान की जाएगी. सभी धान क्रय केन्द्रों पर नमी मापक यन्त्र, इलेक्ट्रानिक कॉटे और किसानों की सुविधाओं के लिए पूर्ण प्रबंध की गई है. किसानों से कॉमन और ग्रेड-ए प्रजाति के धान के साथ-साथ हाइब्रिड धान भी क्रय किया जा सकेगा.

नीति की खास बातें

-किसानों से धान खरीद कम्प्यूटराइज्ड सत्यापित खतौनी, आधार कार्ड के आधार पर की जाएगी. रेवेन्यू रिकार्ड के माध्यम से कृषकों द्वारा बोए गए रकबे का सत्यापन किया जाएगा.

-धान क्रय केन्द्र के लिए हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति संभागीय खाद्य नियंत्रक संबंधित क्रय एजेन्सी द्वारा नियमानुसार ई-टेण्डर के माध्यम से की जाएगी.

-खाद्य विभाग, पीसीएफ, पीसीयू, यूपीएसएस, मंडी परिषद एवं भारतीय खाद्य निगम, कुल 6 क्रय एजेन्सियों एवं 4000 क्रय के… जरिए खरीद होगी.

-धान क्रय केन्द्र के लिए हैंडलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति संभागीय खाद्य नियंत्रक और संबंधित क्रय एजेन्सी द्वारा नियमानुसार ई-टेण्डर के माध्यम से की जाएगी.

– सभी क्रय एजेन्सियों द्वारा किसानों से क्रय धान के मूल्य का भुगतान हिंदुस्तान गवर्नमेंट के पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से किसानों के बैंक खाता सत्यापन के पश्चात यथासम्भव 48 घंटे के अन्दर उनके बैंक खाते में सुनिश्चित किया जाएगा.

-मिल द्वारा 25 दिनों के भीतर निर्दिष्ट डिपो में चावल का देने पर रू0 30 /- प्रति कुंतल की रेट प्रोत्साहन राशि की प्रबंध की गई है.

-खरीफ विपणन साल 2024-25 के भीतर प्रदेश में अधिक धान खरीद वाले चिन्हित 40 जनपदों में जरूरी रूप से जी०पी०एस० युक्त वाहनो के माध्यम से धान क्रय केन्द्रों से सम्बद्ध चावल मिलों तक धान भेजा जाएगा.

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