दहेज के लिए प्रताड़ित करने के बाद पति ने महिला को व्हाट्सएप पर दे दिया तलाक
हल्द्वानी। दहेज के लिए प्रताड़ित करने के बाद पति ने स्त्री को व्हाट्सएप पर तलाक दे दिया। पत्नी ने कहा कि पति ने उसे व्हाट्सएप पर तीन बार तलाक लिखकर भेजा है। बनभूलपुरा पुलिस ने मुसलमान स्त्री की कम्पलेन पर पति के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है। उधर स्त्री ने दहेज न देने पर अप्राकृतिक संबंध बनाने का भी इल्जाम लगाया है।

बनभुलपुरा थाना क्षेत्र के मोहम्मदी मस्जिद के पास इन्द्रानगर की रहने वाली पीड़िता ने तहरीर में कहा कि उसका विवाह बनभुलपुरा के एक पुरुष के साथ 23 मई 2022 को हुआ था। विवाह में मिले दहेज से पति और उसका परिवार असंतुष्ट था और स्त्री को हमेशा खरी-खोटी सुनाता और परेशान करता था। विवाह के बाद से ही पति और सास दहेज में मोटर साइकिल मांगने लगे। मोटर साइकिल न लाने पर पति ने उसे मातृत्व सुख से वंचित रखा। स्त्री का इल्जाम है कि पति उसके साथ अक्सर अप्रकृतिक संबंध भी बनता था। इसकी शिकायम स्त्री ने जब अपनी सास से की तो उन्होंने दंपती का निजी मुद्दा कहते हुए बात पर ध्यान नहीं दिया। जिससे पीड़िता मानसिक तनाव में रहने लगी।
रिश्तेदारों ने कराया था समझौता
पीड़िता ने कहा कि 17 जनवरी 2023 को उसके पति और ससुराल वालों ने मोटरसाइकिल और 2 लाख की नगद की डिमांड करते हुए घर से निकाल दिया। जब इसकी कम्पलेन पुलिस में की तो मेरे पति ने अपने आप को बचाने के लिये स्त्री हेल्प लाइन में प्रार्थना पत्र देते हुए माफी मांग ली। फिर संबंधियों ने समझौता करा दिया और बोला कि अब पति उसे लेकर किराए के घर में अलग रहेगा।जिसके बाद पति 26 सितंबर को व्हाट्सएप पर तीन बार तीन तलाक लिखकर भेज दिया।
व्हाट्सएप पर दिया ट्रिपल तलाक
पीड़िता ने कहा कि 26 सितंबर को पति ने व्हाट्सएप पर तीन बार तलाक लिखकर भेजा दिया और बोला कि आज से हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। पूरे मुद्दे में पीड़िता ने बनभूलपुरा पुलिस स्टेशन में पति, सास, जेठ के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया है। एसओ बनभुलपुरा नीरज भाकुनी ने कहा कि पीड़िता की तहरीर पर पति के विरुद्ध मुसलमान स्त्री (विवाह अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम 2019 की धारा-3 और 4 के अनुसार केस दर्ज किया गया है।मामले की जांच की जा रही है।

